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Income Tax: बड़ी जानकारी! इतनी इनकम पर लगेगा सिर्फ 10% का टैक्स, बजट से पहले जान लो अपडेट

 

Income Tax: बड़ी जानकारी! इतनी इनकम पर लगेगा सिर्फ 10% का टैक्स, बजट से पहले जान लो अपडेट


Budget 2023: वर्तमान में भारत में दो कर व्यवस्थाओं के तहत इनकम टैक्स दिया जाता है. एक का नाम है Old Tax Regime और दूसरे का नाम है New Tax Regime. इन दोनों व्यवस्थाओं में अलग-अलग स्लैब के मुताबिक टैक्स हासिल किया जाता है. वित्त वर्ष 2022-23 की बात की जाए तो इस वित्त वर्ष अलग-अलग इनकम पर 5 फीसदी से 30 फीसदी तक टैक्स वसूल किया जाता है.

Income Tax: बड़ी जानकारी! इतनी इनकम पर लगेगा सिर्फ 10% का टैक्स, बजट से पहले जान लो अपडेट

Income Tax Slab: बजट 2023 कुछ ही दिनों में पेश किया जाना है. मोदी सरकार की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 से पहले का यह आखिरी पू्र्ण बजट है. वहीं इस बजट में मोदी सरकार की ओर से कई ऐलान किए जाने की संभावनाएं हैं. साथ ही मध्यम वर्ग के लोगों को भी इस बार के बजट में टैक्स में छूट हासिल करने की उम्मीद हैं. हालांकि बजट से पहले हम आपको बताने वाले हैं कि वर्तमान में किस स्लैब के तहत इनकम पर टैक्स दिया जाता है.

इनकम टैक्स
वर्तमान में भारत में दो कर व्यवस्थाओं के तहत इनकम टैक्स दिया जाता है. एक का नाम है Old Tax Regime और दूसरे का नाम है New Tax Regime. इन दोनों व्यवस्थाओं में अलग-अलग स्लैब के मुताबिक टैक्स हासिल किया जाता है. वित्त वर्ष 2022-23 की बात की जाए तो इस वित्त वर्ष अलग-अलग इनकम पर 5 फीसदी से 30 फीसदी तक टैक्स वसूल किया जाता है. वहीं इनमें 10 फीसदी टैक्स को लेकर एक अहम बात है जो कि लोगों को जान लेनी चाहिए.

इनकम टैक्स स्लैब
दरअसल, अगर कोई शख्स New Tax Regime के हिसाब से टैक्स दाखिल करता है और उसकी इनकम 5 लाख रुपये से लेकर 7.5 लाख रुपये सालाना है तो उसे 10 फीसदी का टैक्स चुकाना होगा लेकिन Old Tax Regime में ऐसा नहीं है. दरअसल, Old Tax Regime में 10 फीसदी टैक्स का कोई प्रावधान ही नहीं है.

टैक्स स्लैब
अगर कोई शख्स Old Tax Regime के मुताबिक टैक्स दाखिल करता है तो इसमें 10 फीसदी टैक्स स्लैब ही नहीं है. वित्त वर्ष 2022-23 में अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर जिसकी उम्र 60 साल से कम है वो टैक्स दाखिल करता है तो उसे 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा. वहीं 5 लाख से 10 लाख रुपये सालाना की इनकम पर उसे 20 फीसदी टैक्स चुकाना होगा.

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